हरिद्वार 2 अप्रैल 2024। दिनांक 29-3-24 को कोतवाली मंगलौर पर व्यक्ति द्वारा खुद की 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में धारा 363, 376 (AB) आईपीसी, 5(M)/6 पोक्सो अधिनयम दर्ज कराया गया था।
घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए SHO मंगलौर को टीम गठित करने हेतु निर्देशित किया एंव स्वंय भी घटनास्थल पर पहुंच कर फोरेंशिक टीम को घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु बुलाया गया।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी श्री प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा स्वयं जिम्मा संभालते हुए एसपी देहात व सीओ मंगलौर को बारीकी से घटना स्थल का मुआयना कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
एसपी देहात व सीओ मंगलौर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मंगलौर द्वारा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के साथ -साथ घटना स्थल के आसपास के आने जाने वाले रास्तों पर सन्दिग्ध व्यक्ति की जानकारी जुटा गई व अन्य टीम द्वारा मेन्युअल वर्क कर आरोपी की तलाश शुरू की गई।
इसी बीच पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बालिका के आगे आगे चलता दिखाई दिया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीसीटीवी मे आये फोटो को मुखबिरो को दिखाकार अभियुक्त का नाम पता तस्दीक किया गया जो कि ग्राम लिब्बरहेडी का होना प्रकाश मे आया।
अभियुक्त को ग्राम लिब्बरहेडी का तस्दीक होने पर यह जानकारी मिली कि अभियुक्त किसी प्रकार का फोन आदि का प्रयोग नही करता है। जिस कारण मैलुअल पुलिस को तैनात किया गया तथा मुखबिर मामूर किये गए ।
दिनांक 30-3-24 को रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पैदल लिब्बरहेडी नहर पटरी से मु0नगर की तरफ जा रहा है गठित टीम तुरन्त मौके पर पंहुच कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि अभियुक्त पूर्व मे कोत0 पुरकाजी मु0नगर मे बलात्कार आदि अभियोगो मे गिरफ्तार किया गया है। गौरत तलब है कि क्योकि आचार संहिता के दौराने एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य घटना घटित होने एंव घटनास्थल दूसरे समुदाय के व्यक्ति के घर साथ के खंडहर का होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील थी, अधिकांश पुलिस बल आगामी चुनावी प्रकिया व्यस्त था। सीमित संसाधनो के बाबजूद कोत0 मंगलौर पुलिस द्वारा इसे चुनौती के रुप स्वीकार किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार की अपेक्षा पर खरा उतरकर जहां एक ओर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, वंही दूसरी ओर दुर्दान्त अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखो के पीछे पंहुचा दिया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त
1- फैजान उर्फ फैजू पुत्र नसीम निवासी ग्राम लिब्बरहेडी थान कोत0 मंगलौर जिला हरिद्वार
आपराधिक इतिहास
1- मु0अ0स0 233/24 धारा 363, 376 (AB) आईपीसी 5(M)/6 पोक्सो अधिनियम – मंगलौर
2-मु0अ0स0 437/18 धारा 366ए,376/511 आईपीसी व 3/18 पोक्सो अधि0 व 3(2)5एसी एसटी एक्ट थाना पुरकाजी मु0नगर
3-ंमु0अ0स0 440/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0- थाना पुरकाजी मु0नगर